11/15/2022-P&PW(H)-8363 (II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners’ WelfareFamily vacation packages
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Date: 30-10-2024
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Clarification on deletion of name of daughter from the family details of a Central Government pensioner.
The undersigned is directed to say that the Department of Pension and Pensioners’ Welfare has notified the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021 in supersession of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.
2. Rule 50 (15) of the CCS (Pension) Rules, 2021 provides that as soon as a Government servant enters Government service, he shall give details of his family in Form 4 to the Head of Office, which shall include all relevant details relating to spouse, all children, parents and disabled siblings (whether or not eligible for family pension). ‘This Rule further provides that the Government servant shall submit the up to date details of the family in Form 4 again along with the pension papers, before retirement from Government service.Family vacation packages
3. References were received seeking clarification in respect of deletion of name of the daughter from the details of family members after retirement of the Government servant.
4. It has been clarified by this Department vide OM No. 3(2)/2022-P&PW(II)-7942 dated 07-10-2022 that the Government servant/pensioner shall submit details of all member of family whether or not eligible for family pension. The daughter is deemed to be a member of the family of Government servant as and when intimated by the Government servant in the prescribed proforma. Hence, the name of the daughter shall remain included in the details of family members. The eligibility for family pension would be decided after demise of pensioner/family pensioners in accordance with the existing rules.
5. All Ministries/Departments are requested that the above provisions may be brought to the notice of the personnel dealing with the pensionary benefits in the Ministry/Department and attached/subordinate offices thereunder for compliance.
(Subhash Chander)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 24644631
11/15/2022-पी&पीडबल्यू(एच)-8363(II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग
फ़ैमिली वेकेशन पैकेज
तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 30-10-2024
कार्यालय ज्ञापन
विषय : केंद्र सरकार के पेंशनभोगी के कुटुंब के ब्यौरे से पुत्री का नाम हटाने पर स्पष्टीकरण।
अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया है।
2. केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 का नियम 50(15) के अनुसार जैसे ही सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा में प्रविष्ट होता है, वह अपने कुटुंब के ब्यौरे प्ररूप 4 में कार्यालय अध्यक्ष को देगा, जिसमें पति/पत्नी, सभी बच्चों, माता-पिता और नि:शक्त सहोदरों(कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो) से संबंधित सभी सुसंगत ब्यौरे सम्मिलित होंगे। इस नियम में आगे उपबंधित है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से पूर्व, पेंशन पत्रों के साथ प्ररूप 4 में कुठुंब के अद्यतित ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।
फ़ैमिली वेकेशन पैकेज
3. इस विभाग को ऐसे कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी की सेवाननिवृत्ति के पश्चात कुठुंब के सदस्यों के ब्यौरों में से पुत्री का नाम हटाने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
4. इस विभाग के दिनांक 07-10-2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3३(2)/2022- पी&पीडबल्यू(एच)-7942 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी को कुटुंब के सभी सदस्यों के ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे, चाहे वे कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो या न हो। निर्धारित प्रोफार्मा में सरकारी कर्मचारी द्वारा सूचित किए जाने पर ही पुत्री को सरकारी कर्मचारी के कुटुंब का सदस्य माना जाता है। अतः पुत्री का नाम कुटुंब के सदस्यों के ब्यौरे में सम्मिलित रहेगा। मौजूदा नियमों के अनुसार पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगियों की मृत्यु होने के पश्चात ही कुदुंब पेंशन की पात्रता निर्धारित की जाएगी।
5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन करने हेतु, इन्हें मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन हितलाभों का निपटान करने वाले कार्मिकों के संज्ञान में लाएं।
(सुभाष चंदर)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 24644631
Original Order